भोपाल ।   प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जल, संपत्ति, उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा करनी होगी। इसमें से 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन और शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा। वहीं इस वर्ष तीन और (13 मई, नौ सितंबर,नौ दिसंबर 2023) नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। इनमें वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर छूट दी जाएगी।

अधिभार में सौ प्रतिशत तक की छूट मिलेगी

संपत्ति कर के जिन प्रकरणों में 50 हजार रुपये तक कर और अधिभार की राशि बकाया है,उनमें अधिभार में सौ प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। वहीं जिन प्रकरणों में कर-अधिभार की राशि 50 हजार से एक लाख रुपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जबकि जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। ऐसे ही जल कर या उपभोक्ता प्रभार के उन प्रकरणों में अधिभार में सौ प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार और अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है। जल कर या उपभोक्ता प्रभार और अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक पर 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जिन प्रकरणों में जल कर या उपभोक्ता प्रभार और अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट सिर्फ एक बार ही मिलेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने नागरिकों से नेशनल लोक अदालतों में मिलने वाली छूटों का लाभ उठाने का आग्रह किया है