अहमदाबाद | सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली कोर्टों के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है| इन जजों में वह जज भी शामिल हैं, जिन्होंने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी| दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की निचली कोर्टों के जजों के प्रमोशन और ट्रांसफर का आदेश दिया था| गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी| हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में गुजरात सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना रद्द करने और मेरिट व सिन्योरिटी के आधार पर नई सूची बनाकर नियुक्ति की मांग की गई थी| सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर संज्ञान लेते हुए प्रमोशन पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है| बता दें कि गुजरात के 68 जजों में सूरत की चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज एचएच वर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें प्रमोशन के साथ ट्रांसफर किया गया था| एचएच वर्मा ने मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है| सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी को अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी और सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा था| एचएच वर्मा समेत गुजरात की निचली अदालतों के 68 जजों का प्रमोशन और ट्रांसफर किया गया था|