पत्रकारों के विरुद्ध आधारहीन शिकायत पर दर्ज हुए झूठे अपराध तो राज्यों के पुलिस महानिदेशक, मामले में होंगे जिम्मेदार : सर्वोच्च न्यायालय

- उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का फेडरेशन फॉर कम्युनिटी ऑफ डिजिटल न्यूज़ के साथ देश भर के पत्रकारों ने किया स्वागत

नई दिल्ली (हेडलाईन)। पत्रकारों के खिलाफ अधिकतर मामलो में झूठी शिकायत पर होने वाले मुकदमे पर देश के सर्वोच्च न्यालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी भी पत्रकार पर झूठी शिकायत पर झूठा अपराध दर्ज हुआ तो राज्यों के पुलिस महानिदेशक इसके लिए जिम्मेदार होंगे, जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट निर्देश दिए है।


उल्लेखनीय है कि डिजिटल मीडिया के सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड फेडरेशन फॉर कम्युनिटी ऑफ डिजिटल न्यूज़ ने लगातार देशभर में कोरोनाकाल और अन्य मामलों में दर्ज हो रहे मुकदमों को गंभीरता से लिया है।
इस बाबत डिजिटल मीडिया के सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड फेडरेशन फॉर कम्युनिटी ऑफ डिजिटल न्यूज़ द्वारा गृहमंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर समाज के इस चौथे स्तंभ की निष्पक्षता पर हमला बताया है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ए पी सिंह ने उच्चतम न्यायालय में इस बाबत सुनवाई के दौरान पत्रकारों का पक्ष रखते हुए इस पर न्यायालय को संज्ञान में लेने का आग्रह किया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को यह स्पष्ट निर्देश दिए है। जिसमे पत्रकारों के ऊपर समाचार संकलन को लेकर झूठे मुकदमे दर्ज करने पर न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा।
नवल-वर्मा-हेडलाईन 06 फरवरी 2022