(बैतूल) अवैध कालोनी में कलेक्टर के आदेश के बाद भी एसडीएम नहीं करवा रहे हैं एफआईआर..!

- बैतूल नगर पालिका सीमा की अवैध कालोनियों में कार्रवाई को लेकर उदासीनता..?

बैतूल(हेडलाईन)/नवल-वर्मा । शहर की अवैध कालोनाईज़र और बिल्डर को लेकर नगरपालिका ने विस्तृत जांच पड़ताल की और इन कालोनियों पर क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है इसको लेकर एक लंबा-चौड़ा प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर को भेजा था।  इस प्रतिवेदन में चार कालोनियों को लेकर स्पष्ट रूप से उल्लेख था, लेकिन इन कालोनियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं चार अवैध कालोनाईजरों के खिलाफ तो एफआईआर के लिए प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर को भेजा गया। यह मामला अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जबकि कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र की अवैध कालोनियों को लेकर संबंधित एसडीएम को अधिकृत कर दिया है कि वे नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें यह कार्रवाई करना चाहिए, जिसमें एफआईआर भी शामिल है। फिर भी एसडीएम कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। यह अवैध कालोनाईजर एसडीएम कार्यालय में एफआईआर की कार्रवाई को स्थाई रूप से ठंडे बस्ते में डालने के लिए मंडराते हुए देखे भी जाते हैं। 

- अक्टूबर में कलेक्टर ने एसडीएम को एफआईआर के लिए किया था अधिकृत...
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने शहरी क्षेत्र की अवैध कालोनियों को लेकर जांच करने और उन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए नपा को निर्देश दिए थे। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर में एक आदेश जारी किया था। जिसमें एसडीएम को अधिकृत किया गया था कि वे नगरीय क्षेत्र की अवैध कालोनियों पर वैद्य कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इस आदेश में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्या कार्रवाई की जा सकती है यह भी बताया था।

- 12 नवम्बर में नपा ने की थी चार कालोनी पर एफआईआर की अनुसंशा...
नगर पालिका बैतूल ने 12 नवम्बर को एसडीएम को पत्र लिखकर चार अवैध कालोनाईजर पर एफआईआर के लिए अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा में दुर्गा वार्ड खंजनपुर में रामकृष्ण कालेज के सामने खसरा नं 21/1 में श्रद्धा राठौर, चक्कर रोड पर अंबेडकर वार्ड अनुराग टेंट के सामने खसरा नं 904/32, 904/36, 36/1, 904/42 में और इसके सहित खंजनपुर खेल कल्याण हास्टल के सामने 38/87 में गणेश, राकेश नवघरे आदि सहित भुजलिया घाट के पास खसरा नं 917/3 इस्माईल भाई पर एफआईआर की अनुशंसा की थी। 

- 28 दिसम्बर को दो कालोनी पर और एफआईआर के लिए नपा की अनुशंसा...
नगरपालिका बैतूल ने 28 दिसम्बर को एसडीएम को पत्र लिखकर मोतीवार्ड चक्कर रोड में खसरा नं 224/26, श्रीराम रेसीडेंसी में राकेश राठौर, मनीष ठाकुर, राजेश, अजय सिंह देवडे़ पर एफआईआर के लिए लिखा, वहीं मोतीवार्ड की ही खसरा नंबर 224/2, पावनधाम कालोनी में कुलदीप सूर्यवंशी पिता चिरोंजी सूर्यवंशी के खिलाफ भी एफआईआर के लिए लिखा गया है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

- कलेक्टर शशांक मिश्रा के आदेश के बाद भी अष्ट विनायक में नहीं हुई एफआईआर...
शहर के रानीपुर रोड स्थित अष्ट विनायक कालोनी का मामला 2017 से चल रहा है। 2018 में शशांक मिश्रा ने कलेक्टर कोर्ट में बकायदा सुनवाई करने के बाद नगरपालिका बैतूल को आदेश दिए थे कि एफआईआर करवाई जाए। जिसमें नगरपालिका बैतूल ने बैतूल कोतवाली में आवेदन भी दिया था, लेकिन आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। अब फिर इस कालोनी में एसडीएम जाकर जांच पड़ताल कर रही है। जबकि यहाँ तो पूर्व में ही सबकुछ स्पष्ट हो चुका है।
नवल-वर्मा-हेडलाईन-बैतूल 04 जनवरी 2022