(बैतूल) क्लब के स्वीमिंग पूल में नहीं थे सुरक्षा के इंतजाम और मास्टर ट्रेनर,
- बीआरसी क्लब संचालक पर 24 घंटे बाद दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला
बैतूल(हेडलाईन)/नवल-वर्मा । शहर के विवेकानंद वार्ड में संचालित होने वाले  स्वीमिंग पुल में एक 14 वर्षीय किशोर की शुक्रवार शाम को डूब जाने से मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया वहीं शनिवार शाम को कुशल गुप्ता के खिलाफ धारा 304 ए में प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता गुफरान खान का कहना है कि उसमें धारा 304 भाग 2 में प्रकरण दर्ज होना था। बताया गया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने यह प्रकरण दर्ज किया है। उक्त क्लब में स्वीमिंग पूल संचालित होने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि उक्त पूल क्लब में कोई मास्टर ट्रेनर तक नहीं था। बताया गया कि उक्त क्लब में कभी भी स्वीमिंग पूल के लिए ट्रेनर ही नहीं रहा। इसके अलावा इस मामले में अभी और कई गंभीर सवाल है। यहां पर बिना ट्रेनर और बिना सुरक्षा के स्वीमिंग पूल संचालित होने पर किसी भी जिम्मेदार विभाग द्वारा आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। वहीं यहां पर और क्या-क्या गतिविधियां संचालित होती थी यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है?

- मृतक विजय लिखितकर चार बहनों का था इकलौता भाई...
शहर के विवेकानंद वार्ड में स्थित बीआरसी क्लब के स्विमिंग पूल में डूबने से शुक्रवार शाम को एक बच्चे की मौत हो गई। मृत बालक चार बहनों का इकलौता भाई था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद से परिवार के लोग सदमे में हैं। बच्चे का पीएम शनिवार सुबह किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्रीनसिटी बैतूल निवासी विनय पिता संजय लिखितकर 14 वर्ष शुक्रवार बीआरसी क्लब स्थित स्विमिंग पूल में तैरने गया था। इस बीच उसकी गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चे के डूबने की खबर मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे।
परिजन और क्लब के स्टाफ ने डूबे बच्चे को निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचे। वहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जाता है कि विनय लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ता था। विनय की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया है। परिजनों का बिलख-बिलख कर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर परिचित और शुभचिंतक भी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। इधर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने देर शाम मामले को लेकर बीआरसी क्लब के संचालक गुप्ता के खिलाफ धारा 304 ए गैर इरादतन हत्या के मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। 

- नॉलेज :- क्या होती है आईपीसी की धारा 304 ए ...
जब भी कोई, लापरवाही से, असावधानी से या उतावलेपन से ऐसा कोई भी कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार आपराधिक मानव वध के अंतर्गत नहीं आता है। तब यहां इस दशा में उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा मृत्यु कारित हुई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है। संज्ञेय अपराध होने के कारण इस धारा के अंतर्गत पुलिस को शिकायत मिलने पर तुरंत संज्ञान ले कर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, और इस धारा के जमानती होने के कारण इस मामले में आरोपी जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन भी कर सकता है।
नवल-वर्मा-हेडलाईन-बैतूल 01 मई 2022