(बैतूल) आज से सिंगल यूज प्लॉस्टिक कानून लागू , - सिंगल यूज प्लॉस्टिक कानून को लेकर समाजसेवी बबलू दुबे की है आपत्तियां
(बैतूल) आज से सिंगल यूज प्लॉस्टिक कानून लागू ,
- सिंगल यूज प्लॉस्टिक कानून को लेकर समाजसेवी बबलू दुबे की है आपत्तियां
बैतूल(हेडलाईन)/नवल-वर्मा । सिंगल यूज प्लॉस्टिक को लेकर सरकार का जो कानून आया है उसको लेकर समाजसेवी बबलू दुबे की गहरी आपत्ति है और वे इस कानून को काला कानून बता रहा हैं। तथा थैलीशाहों का फायदेमंद कानून बता रहे हैं। वे इसका खुलकर विरोध कर रहे है और वे लोगों से भी कह रहे है कि वे सड़क पर उतरें। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि यह कानून पॉलिथिन के खिलाफ चल रही जंग को कमजोर बनाता है। सरकार ने बहुत चालाकी से यह कानून बनाया है। जिन 21 आयटमों को प्रतिबंधित बनाया गया है यह आयटम आपको कितनी बार दिखाई देते है। सरकार ने जिस चालाकी भरे अंदाज में पॉलिथिन पैकिंग मटेरियल पर चुप्पी साध ली है। अब इस कानून के बनने के बाद उसकी खपत बढ़ेगी और इसे फेंकने की खुली आजादी मिलेगी।
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भारत सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किये गए प्रावधानों के मुताबिक प्लास्टारिन वस्तुओं सहित सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगरपालिका बैतूल के सीएमओ अक्षत बुंदेला ने बताया कि इस दौरान प्लास्टिक स्टिक, एयर बड्स, गुब्बारों के लिए उपयोग की जाने वाली डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालिस्तारीन( थर्माकोल) की सजावट के सामान, प्लास्टिक कप, प्लेट गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रा ट्रे, मिठाई के डिब्बे के इर्द गिर्द लपेटने वाली फिल्में, निमन्त्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट, प्लास्टिक स्टीकर, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पीवीसी बैनर पर आज 1 जुलाई से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि निकाय क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक और पालिस्तारीन( थर्माकोल) से बनी वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, विक्रय, परिवहन और उपयोग करना प्रतिबन्ध है। उक्त आदेश का पालन न करने पर जैव अनाषय अपशिष्ट अधिनियम 2004 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
नवल-वर्मा-हेडलाईन-बैतूल 01 जुलाई 2022