(बैतूल) विगत 2011 में राजीव चौक तिगड्डे की शराब दुकान पर दर्ज हुआ था वन अपराध, - विभाग का दावा कि वन भूमि पर ही है शराब दुकान, ठेकेदार बोल रहा झूठ..!
बैतूल(हेडलाईन)/नवल-वर्मा । कोयलांचल क्षेत्र पाथाखेड़ा की शराब दुकान को लेकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरम हो गया है, शराब ठेकेदार अपने आप को सुरक्षित बताने के उद्देश्य इसे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा की भूमि बता रहे हैं इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि शराब ठेकेदार के लोगों द्वारा 17 अक्टूबर 2012 में कार्यालय कलेक्टर आबकारी विभाग को जारी किया गया लेटर वितरण करते हुए बता रहे हैं कि वन विभाग की भूमि पर शराब की दुकान संचालित नहीं हो रही है। जिन जिन स्थानों पर शराब की दुकान संचालित हो रही है शोभापुर और पाथाखेड़ा में वह वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की भूमि होना बताया जा रहा है।
इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि शराब ठेकेदार को इसकी जानकारी नहीं है कि जिस स्थान पर उन्होंने शराब की दुकान संचालित की है और शराब दुकान संचालित किए जाने के लिए यह दुकान तूफानी यादव से किराए पर ली गई है वहां तूफानी यादव के खिलाफ 17 नवंबर 2011 को वन विभाग के माध्यम से वन भूमि पर अतिक्रमण पाया गया था और उनके खिलाफ पीओआर फाड़कर मामला न्यायालय में पहुंचाया गया है। अब जब वन विभाग के माध्यम से दुकान मालिक जिसे बता रहे हैं तूफानी यादव के खिलाफ वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला पंजीबद्ध हुआ है तो यह भूमि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कि कैसे हो गई इस विषय को लेकर 9 अप्रैल 2012 को वन विभाग के उत्तर वन परीक्षेत्र अधिकारी के द्वारा डब्ल्यूसीएल पाथाखेड़ा महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इस भूमि के संबंध में जानकारी भी मांगने का कार्य किया गया है। लेकिन डब्ल्यूसीएल के आला अधिकारियों के माध्यम से 4 माह का समय बीत जाने के बाद भी वन विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। वन विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा 22 अगस्त को दोबारा डब्ल्यूसीएल के आला अधिकारियों को रिमाइंडर लेटर लिखकर या भूमि आपकी कैसे हैं इसकी जानकारी एकत्रित कर मांगने का कार्य करेंगे।
- जारी किये गये पत्र का नहीं किया अध्ययन...
वर्तमान समय में शराब ठेकेदार सुनीता शिवहरे के माध्यम से 17 अक्टूबर 2012 को जिला कलेक्टर के माध्यम से जारी किए गए पत्र का अच्छे से अध्ययन नहीं किया है इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है की भारतीय वन अधिनियम 1927 एव मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग के निदेश क्रमाक-बी-1-51/2011/2 पाच दिनांक 9 मार्च 2011 की अनुपालन में बैतूल जिले के सारनी क्षेत्र के पाथाखेड़ा शोभापुर एवं तिगड्डा वन क्षेत्रों में वर्तमान में अवस्थित एवं संचालित देशी मदिरा दुकान पाथाखेड़ा शोभापुर एवं तिगड्डा को उक्त क्षेत्र में अवस्थित विशाल आबादी के लिए वैधानिक मदीने की आपूर्ति एवं अवैध मदिरा के प्रसार को रोकने तथा उक्त देसी मदिरा दुकान के आबकारी राजस्व कुल 421 करोड़ की सुरक्षा के दृष्टिगत देसी मदिरा दुकान पाथाखेड़ा देसी मदिरा दुकान शोभापुर देसी मदिरा दुकान तिगड्डा को वर्तमान अवस्थिति से स्थानांतरित कर समीपस्थ कोल्डफील्ड के आधिपत्य क्षेत्र में स्थापित किया जाना आदेशित किया जा रहा है, लेकिन शराब ठेकेदार के माध्यम से वन भूमि से शराब की दुकान को हटाकर राजीव चौक के गड्ढे में वन भूमि मर पर ही संचालित किया जा रहा है ऐसी स्थिति को देखते हुए शराब ठेकेदार सुनीता शिवहरे के खिलाफ अपराधिक प्रकरण आबकारी विभाग के माध्यम से बनाना चाहिए।
- इनका कहना ...
पाथाखेड़ा के राजीव चौक के तिगड्डे पर जो शराब की दुकान संचालित हो रही है वह भूमि वन विभाग की है वन भूमि को अतिक्रमण करने वाले तूफानी यादव के खिलाफ 17 नवंबर 2011 में अतिक्रमण का मामला पंजीबद्ध कर इस प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया है उसके बाद डब्ल्यूसीएल के द्वारा इन्हें पत्र दिया गया कि वह भूमि डब्ल्यूसीएल की है इसके लिए डब्ल्यूसीएल प्रबंधन से पत्राचार किया जा रहा है लेकिन उनके द्वारा अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है।
- अमित साहू उत्तर वन
परीक्षेत्र अधिकारी सारनी।
नवल-वर्मा-हेडलाईन-बैतूल 21 अगस्त 2022