बैतूल (हेडलाईन)/नवल-वर्मा । शोभापुर एवं पाथाखेड़ा के दुकानों को हटाने का कार्य किया जा चुका था एवं राजीव चौक की तिगड्डे की शराब दुकान को भी पाथाखेड़ा पुलिस चौकी के पीछे संचालित किया जा रहा था लेकिन शराब ठेकेदार सुनीता शिवहरे के माध्यम से पाथाखेड़ा क्षेत्र की शराब की दुकान लेने के बाद दुबारा वन भूमि पर शराब की दुकान संचालित की जा रही है।

शराब ठेकेदार सुनिता शिवहरे के माध्यम से तूफानी यादव से इस दुकान को किराए पर लिया गया था जिस पर तूफानी यादव के द्वारा डब्ल्यूसीएल की भूमि बताई गई थी जबकि तूफानी यादव के खिलाफ 17 नवंबर 2011 को वन भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला पंजीबद्ध किया गया था न्यायालय ने भी वन भूमि से शराब की दुकान को हटाने के लिए कहा था लेकिन शराब ठेकेदार की लालफीताशाही और आबकारी विभाग में लिफाफा पद्धति हावी होने की वजह से डब्ल्यूसीएल की भूमि से शराब की दुकान को उठाकर दुबारा वन भूमि पर स्थापित करके पिछले 4 - 5 माह से इसे संचालित किया जा रहा है। जबकि अंग्रेजी एवं देसी शराब दुकान कंपोजिट सीएल राजीव चौक तिगड्डा पूर्ण रूप से वन भूमि पर संचालित हो रही है अब देखना है कि जिला प्रशासन के माध्यम से इस शराब की दुकान को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र के परियोजना अधिकारी के माध्यम से वन परीक्षेत्र अधिकारी को पत्र क्रमांक-डब्ल्यू सीएल/पीकेडी/एजीएम/पीएलजी/2022/667 मैं स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वार्ड क्रमांक 16 में स्थित देसी शराब दुकान ठेकेदार द्वारा वन भूमि पर संचालित की जा रही है यह क्षेत्र डब्ल्यूसीएल में नहीं आता है। इसके अलावा वेकोलि वन भूमि को स्थानांतरित करने एवं किराए पर देने में सक्षम नही है एवं वेकेलि किसी भी प्रकार की वन भूमि को स्थानांतरित नहीं करती है। ऐसी स्थिति में अब यह स्पष्ट हो गया है कि तूफानी यादव के माध्यम से फर्जी पत्र दिखाकर शराब ठेकेदार से मोटी रकम लेकर वन भूमि पर देसी विदेशी शराब की दुकान संचालित करवा रहे है। ठेकेदार के माध्यम से भी जिला प्रशासन से इस बात को छुपाकर रखा गया था जिसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानी जा रही है। अब देखना है कि जिला कलेक्टर के माध्यम से वन भूमि पर संचालित होने वाली इस देसी विदेशी शराब दुकान को हटाने के आदेश दिए जाते हैं या नहीं।

- इनका कहना...                                  
ठेकेदार किस भूमि पर दुकान का संचालन कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मंदिर मस्जिद और स्कूल से 50 मीटर के आस पास शराब की दुकान संचालित नहीं होनी चाहिए और हमें शासन के अनुसार राजस्व का लाभ मिलते रहना चाहिए। इसके अलावा किस की भूमि पर दुकान संचालित हो रही है यह मसला हमारा नहीं है।
- विनोद खटीक, जिला आबकारी अधिकारी बैतूल।

                                    
- डब्ल्यूसीएल प्रबंधन के माध्यम से हमारे द्वारा 9 अप्रैल को दिए गए पत्र का जवाब 22 अगस्त को दे दिया गया है पत्र में स्पष्ट रूप से उन्होंने शराब की दुकान जिस स्थान पर संचालित हो रही है वह भूमि डब्ल्यूसीएल कि नहीं है इसके अलावा डब्ल्यूसीएल ने यह भूमि किसी को आवंटित भी नहीं की है। अब नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- अमित साहू, वन परिक्षेत्र अधिकारी, उत्तर सारनी।

नवल-वर्मा-हेडलाईन-बैतूल  24 अगस्त 2022