(बैतूल) वन भूमि पर संचालित होने वाली शराब दुकान पर आखिर कलेक्टर क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई, - वर्ष 2012 में उच्च न्यायालय ने दिया था आदेश कि वन भूमि से हटाई जाए शराब की दुकान
बैतूल (हेडलाईन )/नवल-वर्मा । कोयलांचल क्षेत्र पाथाखेड़ा के राजीव चौक के तिगड्डे पर संचालित होने वाली अंग्रेजी एवं देसी शराब दुकान कम्पोजिट सीएल पूर्ण रूप से वन भूमि पर संचालित हो रही है। यह प्रमाणित भी हो गया है उसके बाद भी जिला आबकारी अधिकारी एवं कलेक्टर के माध्यम से शराब की दुकान को हटाने की कार्रवाई ना करना ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जिला प्रशासन न्यायालय के आदेश के बाद हाथ पर हाथ धरे वन भूमि पर शराब की दुकानों को संचालित करने की मौन स्वीकृति प्रदान कर चुका है। वर्तमान समय में शराब दुकान जिस स्थान पर संचालित हो रही है उसका मालिक तूफानी यादव बताया जा रहे है तूफानी यादव के खिलाफ वन विभाग के माध्यम से 17 नवंबर 2011 को अतिक्रमण का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद तूफानी यादव के माध्यम से उत्तर वन परिक्षेत्र के अधिकारी को यह भूमि डब्ल्यूसीएल के द्वारा आवंटित किया जाना बताया गया था जबकि डब्ल्यूसीएल प्रबंधन के माध्यम से 22 अगस्त को उत्तर वन परिक्षेत्र के अधिकारी को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से यह जानकारी दे दी गई है कि उनके माध्यम से राजीव चौक की तिगड्डे में किसी भी व्यक्ति को भूमि आवंटित नहीं की गई है, और यह भूमि पूर्ण रूप से वन विभाग की है इससे डब्ल्यूसीएल का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को उम्मीद थी कि जिला कलेक्टर के माध्यम से वन भूमि पर संचालित होने वाली शराब दुकान को हटाने का आदेश दिया जाएगा । लेकिन वन विभाग की भूमि पर संचालित होने वाली शराब दुकान को हटाने की कार्रवाई आज पर्यन्त नहीं की गई है ऐसी स्थिति में क्षेत्र के लोगों के द्वारा 181 पर शिकायत देकर शराब की दुकान को हटाने की मांग की जा रही है। अब देखना है कि जिला कलेक्टर के माध्यम से वन भूमि पर संचालित होने वाली अंग्रेजी एवं देसी शराब दुकान को हटवाया जाता है या नहीं।
नवल-वर्मा-हेडलाईन-बैतूल 26 अगस्त 2022