(भोपाल) अध्यक्ष या पार्षद पति निकाय की बैठक या कार्रवाई में भाग लेने पर रोक की मांग
भोपाल (हेडलाईन)/नवल-वर्मा । मप्र राज्य नगरीय प्रशासक सेवा अधिकारी संघ सचिव योगेन्द्र सिंह पटेल ने आयुक्त नगरीय प्रशासन को एक ज्ञापन देकर नगरपालिका की बैठकों और कार्यालयीन कार्रवाई में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों के भाग लेने पर रोक लगाने की मांग की है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 50 फीसदी आरक्षण के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं निर्वाचित होकर आ रही है। यह महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी बात है, लेकिन यह भी देखने में आ रहा है कि महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित रहते हैं, साथ ही समानांतरण रूप से प्रशासनिक व्यवस्था में अनाधिकृत हस्तक्षेप करते है। जबकि मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं नगर निगम में 1958 में प्रतिनिधि संबंधित प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने बताया कि 3 सितम्बर को नगरीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रांत व्यापी संगठन ने सीहोर में बैठक लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। जिसमें महिला जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों के रूप में पति या परिजनों की कार्रवाई में मौजूदगी पर रोक लगाने की बात कही गई है। उनका कहना है कि महिला स्वयं कार्रवाई में शामिल हो और अपने स्वविवेक से कार्रवाई का संचालन करें। यह महिला सशक्तिकरण के लिए भी अतिआवश्यक है।
नवल-वर्मा-हेडलाईन-भोपाल 14 सितम्बर 2022