(बैतूल) सीएमओ आमला न एसडीएम की सुन रहे न ही एडीएम की, मामला अवैध पंचवटी कालोनी पर एफआईआर सहित अन्य कार्रवाई का
(बैतूल) सीएमओ आमला न एसडीएम की सुन रहे न ही एडीएम की,
मामला अवैध पंचवटी कालोनी पर एफआईआर सहित अन्य कार्रवाई का
बैतूल ( हेडलाईन )/नवल-वर्मा । आमला स्थित पंचवटी रेसीडेंसी कालोनी में मूलभूत सुविधाएं न होने को लेकर ईएमएस , राष्ट्रीय दिव्य दुनिया, हेडलाईन ने दिसम्बर माह में मुहिम चलाई थी जिसमें तात्कालिन एसडीएम ने कालोनी को प्रबंधन में लेने के निर्देश दिए थे। इस मामले को लेकर एडीएम ने भी 29 दिसम्बर 2021 को प्रबंधन में लिए गए प्लॉट विक्रय कर विकास कार्य कराने के निर्देश दिए थे। आमला नपा सीएमओ द्वारा उक्त वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के पालन में न केवल लेटलतीफी की जा रही है,बल्कि अवहेलना भी की जा रही है। यह स्थिति देखकर 5 मई को एडीएम ने सीएमओ को लिखित में आदेश जारी किया है कि उक्त कालोनी में बंधक रखे प्लॉट बेचकर विकास कार्य कराए, क्योंकि वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उन्होंने 7 दिन के अंदर प्रतिवेदन मांगा था। नपा सीएमओ ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं किया और न ही उक्त कालोनी के खिलाफ नियम अनुसार एफआईआर को लेकर भी कुछ नहीं किया है।
- कालोनी में यह है हकीकत...
1 - कालोनी के चारों ओर सुरक्षित कवर्ड कैम्पस नहीं ।
2 - स्वीमिंग पूल नहीं बनाया गया।
3 - गार्डन का निर्माण नहीं किया गया।
4 - कार पार्किंग स्थल का निर्माण नहीं किया।
5 - बड़ी मुख्य सड़क 25 फीट चौड़ी।
6 - ट्रांसफार्मर नहीं, स्ट्रीट लाईट भी नहीं।
7 - आधुनिक सीवेज सिस्टम नहीं।
- ब्रोसर में यह किए थे दावे...
1 - कालोनी के चारों ओर सुरक्षित कवर्ड कैम्पस।
2 - कालोनी में स्वीमिंग पूल सुविधा।
3 - पार्क सहित गार्डन।
4 - कार पार्किंग की सुविधा।
5 - कालोनी की मुख्य सड़क 50 फीट चौड़ी।
6 - बिजली-पानी की उत्तम व्यवस्था।
7 - आधुनिक सीवेज सिस्टम।
- एसडीएम के बाद एडीएम का आदेश भी बेअसर...
एसडीएम मुलताई ने 7 जुलाई 2021 को तहसीलदार आमला को निर्देशित किया था कि खसरा 105/1, खसरा नं 105/2, 105/3 , रकबा 0.357, 0.360, 0.252 हेक्टेयर भूमि खुर्दबुर्द अथवा क्रय विक्रय न हो इसलिए इसे प्रबंधन में लिया जाए। एडीएम ने 29 दिसम्बर 2021 को निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने 5 मई 2022 को फिर से नपा सीएमओ को आदेशित किया है।
नवल-वर्मा-हेडलाईन-बैतूल 11 मई 2022