(बैतूल) अब एडीएम सुनवाई के बाद कर सकते है एफआईआर के आदेश, - मामला अवैध फाईव स्टार कालोनी का...
बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा। शहर से सटे करबला घाट स्थित अवैध फाईव स्टार कालोनी के मामले में नियमों के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से एडीएम ने इस कालोनी को पुन: प्रबंधन में लिया है, उसे देखते हुए भविष्य में इस कालोनी की सुनवाई एसडीएम नहीं बल्कि एडीएम ही करेंगे और एडीएम तथ्यों के आधार पर इस कालोनी में एफआईआर के भी आदेश कर सकते है। गौरतलब है कि पूर्व में तात्कालीन एसडीएम सीएल चनाप ने भी उक्त कालोनी के मामले में एफआईआर के आदेश दिए थे। जिसका परिपालन संबंधित तहसीलदार ने नहीं किया था, फिर उनके बाद की एसडीएम रीता डहेरिया ने भी उक्त आदेश की अवहेलना की थी। खैर अब जिन तथ्यों के आधार पर फाईव स्टार कालोनी को वापस प्रबंधन में लिया गया है, उसे देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि इस कालोनी के डेव्हलपर्स पर एफआईआर होना तय है। कालोनाईजरों के द्वारा अभी तक जिन भी लोगों को वहां प्लॉट बेचे गए है उनके साथ सीधे धोखाधड़ी का मामला बनता है, क्योंकि उक्त कालोनी में अभी भी रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहीं दूसरी ओर कालोनी को वापस प्रबंधन में लेने से वहां प्लॉट खरीदने वालों को न तो स्थाई रूप से बिजली कनेक्शन मिलेगा और न ही उन्हें बैंक से लोन मिल पाएगा। अब जो भी नए एडीएम आएंगे वह यह तय करेंगे कि फाईव स्टार के डेव्हलपर्स कब जेल जाएंगे?
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 22 जुलाई 2023