बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा । आमला थाना अंतर्गत ग्राम अंबाड़ा में राधेश्याम हारोड़े के विस्फोटक भंडारण और विक्रय के लाईसेंस को निरस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर को अनुशंसा की है। पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि प्राप्त शिकायत आवेदन पर जांच कराए जाने पर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक एवं अनावेदकों के पृथक-पृथक लेखबद्ध किए गए।
 जिसमें अनावेदक राधेश्याम हारोड़े को विस्फोटक अधिनियम के तहत स्वीकृत अनुज्ञा के माध्यम से वह अपने खेत के खसरा क्रमांक 128/2 के रकबा 0.9200 में गांव से करीब 800 मीटर दूर मैग्जिन स्थित है। तथा उक्त मैग्जिन में बारूद रखने एवं बेचने के संबंध में आवेदक हारोड़े एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा अपने कथन में लाईसेंस का गलत फायदा उठाकर खेत स्थित मैग्जिन से विस्फोटक सामग्री लेकर आना और घर में रखकर बेचने से ग्रामीणों में डर का वातावरण निर्मित होने की बात की गई और आवेदकों का आरोप है कि इससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना का अंदेशा है।
इस आधार पर एसपी ने भविष्य में गंभीर दुर्घटना के अंदेशे को देखते हुए तथा जांचकर्ता अधिकारी के अभिमत से सहमत होकर पूर्व में जारी विस्फोटक के लाईसेंस को निरस्त करने की अनुशंसा की है। गौरतलब रहे कि जनपद सदस्य गोलू देशमुख, गणेश सूर्यवंशी सहित 14 लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि राधेश्याम हारोड़े द्वारा कई वर्षो से अवैध और खतरनाक तरीके से बारूद का कारोबार किया जा रहा है। वह मोटर साईकिल और बोलेरो वाहन से विस्फोटक बेचता है। वहीं कुछ लोग तो इसके घर से मोटर साईकिल से बोरे में भरकर विस्फोटक लेकर जाते है। आरोप था कि 5 पेटी लाईसेंस पर लाता है और 25 पेटी अवैध बेचता है।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 08 सितंबर 2023