बैतूल(हेडलाईन)/नवल वर्मा ।मुलताई नगरपालिका में तैनात एआरआई दुर्गासिंह चंदेल को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास के अपर संचालक अनिल कुमार गोंड़ ने एक प्रतिवेदन भेजकर उसे शासकीय सेवा के अयोग्य ठहराते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। 01 जुलाई को भेजे गए अपर संचालक के इस विस्तृत प्रतिवेदन पर नगरपालिका मुलताई प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है, यह सामने नहीं आ पा रहा है और  इस संबंध में जब सीएमओ से उनके मोबाईल पर संपर्क कर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल सुनते से ही फोन काट दिया और उसके बाद मोबाईल स्वीचऑफ हो गया। 
अपर संचालक ने बताया है कि अपर सत्र न्यायालय मुलताई द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 249/2023 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मुलताई विरूद्ध दुर्गासिंह चंदेल एवं अन्य के विरूद्ध  दिनांक 14 अक्टूबर 2004 को पारित किए गए निर्णय का अवलोकन किया जाए। जिसके अनुसार दुर्गासिंह चंदेल एवं अन्य को दहेज प्रताडऩा से सबंधित अपराधिक अवचार किए जाने के लिए दंडित किया गया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 498 ए के तहत और 2 वर्ष का कारावास और 200 रूपए अर्थदंड सहित दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत 6 माह का कारावास और 500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अपर संचालक ने यह भी सीएमओ को बताया है कि उपरोक्त आदेश के खिलाफ दुर्गासिंह चंदेल ने उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें उच्च न्यायालय जबलपुर ने एडीजे कोर्ट मुलताई की सजा को यथावत रखा है और अपीलकर्ता की जेल की सजा को निलंबित रखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। अपर संचालक ने स्पष्ट रूप से यह भी लिखा है कि मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशो को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि दुर्गासिंह चंदेल सहायक राजस्व निरीक्षक अपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध पाए गए है। जिसमें उनका नैतिक पतन अंतर्वलित है।

अत: मामले को दृष्टिगत रखते हुए मप्र नगरपालिका कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियम 1968 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार दुर्गासिंह चंदेल पर त्वरित कार्रवाई कर संचानालय को अवगत कराएं।
नवल वर्मा हेडलाईन बैतूल 07 जुलाई 2024