बैतूल(हेडलाईन)/नवल वर्मा। बैतूल नगरपालिका में पिछले पांच वर्ष से सफाई व्यवस्था के अंतर्गत डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाली ओम सांई विजन कंपनी पर टेंडर शर्तो का उल्लंघन करने और व्यवस्थित सर्विस न देने पर कब-कब जुर्माना किया गया और क्या जुर्माना किया गया? जब इस संबंध में दो दिन पूर्व सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया से पूछा गया था कि उनका कहना था कि उन्हें जानकारी नहीं है वे पता करके ही बता पाएंगे। वहीं स्वच्छता निरीक्षक और स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजेश सोनी से भी इसी तरह का सवाल किया गया तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उनका कहना था कि इस संबंध में स्वच्छता निरीक्षक धनेलिया ही प्रकाश डाल सकते है, क्योंकि  लंबे समय तक उन्होंने ही यह सब संभाला था।

यह स्थिति बताती है कि ओम सांई विजन को बैतूल नगरपालिका ने किस तरह से छूट और संरक्षण मिला हुआ था। यदि ऐसा नहीं होता तो पांच वर्ष में कम से कम 50 ऐसे मौके और कारण है जिसमें उक्त ठेका कंपनी पर तगड़ा जुर्माना हो सकता था, लेकिन जुर्माना क्यों नहीं किया गया यह बड़ा सवाल है? इस सवाल के साथ ही एक और सवाल जो सामने आ रहा है वह यह है कि हर माह भुगतान होने वाले बिल में कब-कब नगरपालिका के ऑडिटर ने या अकाउटेंट ने आपत्तियां ली और उसका निराकरण किस तरीके से किया गया। वहीं तीसरा सवाल यह है कि जब निर्माण कार्यो में ई-चेकिंग के नाम पर 10 फीसदी की कटौती की जा रही है तो क्या सफाई के भुगतान में भी यही प्रक्रिया लागू की गई या नहीं?  इस तरह के सवाल है जो यह बताते है कि नगरपालिका में कोई ना कोई सिस्टम ऐसा जरूर है जो ओम सांई विजन की भर्राशाही को छिपाने का काम करता है और उसके भुगतान में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए इसका ख्याल रखता है। जो जानकार है उनका कहना है कि कायदे से तो जो नगरपालिका के संसाधन वाहन आदि का ओम सांई विजन ने भरपूर दोहन किया है, उसका समय-समय पर ऑडिट होता और उसके आधार पर समय-समय पर रखरखाव कराया जाता तो आज वाहन कंडम हालत में नहीं आते।

- इस तरह की शर्तो की अनदेखी हुई...


1 - जुर्माना कार्यादेश की तारीख के 31 वें दिन से लागू होगा।
2 - यदि वाहन में कोई खराबी आने पर 03 दिवस के भीतर वाहन की सही ढंग से मरम्मत नहीं की जाती है, तो संविदाकार पर प्रतिदिन 1500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। जिसका कटौत्रा संविदाकार के देयक से किया जायेगा।
3 - संविदाकार द्वारा नियमानुसार सुरक्षा उपकरण कर्मचारियों को उपलब्ध नही कराने अथवा सुरक्षा उपकरण नही पहने जाने की दशा में 500 रूपये प्रतिदिन प्रति कर्मचारी के मान से जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।  जिसका कटौत्रा संविदाकार के देयक से किया जायेगा।
4 - संविदाकार के लिए सूखे और गीले कचरे का अलग-अलग संग्रहण एवं परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त नियम का पालन नहीं करने की दशा में 1000 रूपये प्रति वाहन प्रति दिन के मान से जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। जिसका कटौत्रा संविदाकार के देयक से किया।
नवल वर्मा हेडलाईन बैतूल 04 अक्टूबर 2024