(बैतूल) ऑटो चालकों को नहीं जारी किए जा रहे चरित्र प्रमाण पत्र, पीएचक्यू के आदेश की अनदेखी..! - आदेश के अनुसार महिला संबंधी अपराध वाले चालक नहीं चला सकते ऑटो
बैतूल(हेडलाईन)/नवल वर्मा। महिला संबंधी अपराधों को लेकर पीएचक्यू ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसमें ऑटो चालकों के वेरीफिकेशन कर उनका चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। इस आदेश के 15 दिन बावजूद भी अभी तक बैतूल जिले में ऑटो चालकों को लेकर किसी भी तरह की जांच पड़ताल का कोई मूूवमेंट ट्रैफिक पुलिस या थाना प्रभारियों द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है। बताया गया कि पीएचक्यू के जो आदेश है उसके अनुसार तो यदि किसी ऑटो ड्राईवर पर महिला संबंधी कोई भी अपराध दर्ज है तो वह ऑटो नहीं चला सकेगा। ऑटो चालक को अपराध दर्ज न होने का वेरीफिकेशन कराना होगा और इस वेरीफिकेशन में संबंधित थाने या ट्रैफिक पुलिस से प्रमाण पत्र हमेशा अपने ऑटो में रखना होगा। बताया गया कि बिना प्रमाण पत्र के सार्वजनिक यात्री वाहन ऑटो आदि सडक़ों नहीं चलाए जा सकते। बैतूल जिले में इस संबंध में अब तक किसी भी तरह का कोई एक्शन देखने में नहीं आ रहा है, जबकि यह आदेश सितम्बर माह के अंत में जारी हुआ है।
बैतूल शहर में ही तकरीबन तीन सौ से ज्यादा ऑटो
बैतूल शहर में ही तकरीबन साढ़े तीन सौ ऑटो चलते है। इन ऑटो का वेरीफिकेशन अब तक थाना प्रभारी और ट्रैफिक इंचार्ज द्वारा नहीं किया गया है। जबकि कुछ वर्ष पहले इस तरह की वारदात हो चुकी है कि एक अपराधिक प्रवृत्ति के ऑटो चालक ने शूगर मिल इलाके के दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बावजूद पीएचक्यू के वर्तमान आदेश का पालन न होना सवाल खड़े करता है।
गाईड लाईन को लेकर भी स्कूल बसों की चैकिंग नहीं
बैतूल शहर सहित अन्य थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्कूलों की करीब 200 बसें संचालित होती है। अगस्त 2022 में पीटीआरआई ने एक सकुर्लर जारी किया था। इस सकुर्लर में 17 बिंदुओं के आधार पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को स्कूल बसों की नियमित जांच करनी चाहिए थी, लेकिन बैतूल में स्कूल बसों की जांच व्यवस्थित तरीके से कभी नहीं की जाती है। जो 17 बिंदु है जो बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हुए है।
बैतूल शहर के ऑटो में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी तक नहीं लगे है मीटर
यात्रियों के साथ मनमानी वसूली न हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी ऑटो में मीटर लगाए जाने के आदेश है, लेकिन इसके बावजूद बैतूल शहर में जितने ऑटो चलते है, उनमें मीटर व्यवस्था नहीं है, पूर्व में अधिवक्ता गिरीश गर्ग लोक जनहित अदालत में इस मामले को लेकर गए थे, जहां से मीटर लगाए जाने के आदेश देकर समय सीमा दी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
नवल वर्मा हेडलाईन बैतूल 22 अक्टूबर 2024