(बैतूल) वैधानिक कार्रवाई में थाने का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला तो थानेदार ही नपेगा..! - एसपी ने सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को दिए आदेश
बैतूल(हेडलाईन)/नवल वर्मा। पुलिस अधीक्षक बैतूल ने सभी थाने और चौकी में लगे सीसीटीवी अपडेट रखने के आदेश जारी किए है। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा एक फैसले को लेकर सभी थाने और चौकी के सीसीटीवी अपडेट रखने के आदेश दिए थे। इसी के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक बैतूल ने भी सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी किए है। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में सभी थाने और चौकी में सीसीटीवी सिस्टम की स्थापना की परियोजना के तहत बैतूल जिले में भी थाने और चौकियों में सीसीटीवी सिस्टम की स्थापना की गई है और इन्हें 01 दिसम्बर 2023 से गो लाईव कर दिया गया है। थाने एवं चौकियों में स्थापित सीसीटीवी सिस्टम के कुशल संचालन की तमाम जिम्मेदारी थाना एवं चौकी प्रभारियों की है। किसी व्यक्ति द्वारा की गई। सीसीटीवी रिकार्डिंग की वैधानिक मांग उपरांत संबंधित अधिकारी या थाना प्रभारी वांछित अवधि की रिकार्डिंग उपलब्ध कराने में विफल होता है तो संबंधित अधिकारी या थाना प्रभारी के खिलाफ विधिवत रूप से विभागीय जांच की जाएगी और जांच सिद्ध होने पर उक्त कृत्य को घोर कदाचरण मानते हुए कठोर विभागीय कार्यवाही किए जाने संबंधित निर्देश दिए गए है। इस संबंध में पुलिस दूरसंचार मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा भी प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए है, जिसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने विचाराधीन एमसीआरसी 34624/2024 निर्मल विरूद्ध मप्र शासन में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- यह मामला है जिसमें हाईकोर्ट ने सीसीटीवी को लेकर संज्ञान लिया...
करीब 28 दिन पहले इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्मल नामक युवक के मामले में जमानत की सुनवाई करते हुए सीसीटीवी अपडेट रखने के आदेश दिए थे। मामले को लेकर बताया गया कि उक्त युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जिसमें निर्मल ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। इस याचिका में उसने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे। हाईकोर्ट ने उक्त आरोपी को जमानत दे दी लेकिन उसने जो थाने में अत्याचार संबंधी आरोप लगाए थे, उन्हें गंभीर मानते हुए उस पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान पुलिस थाने का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। हाईकोर्ट ने रेडियो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय खत्री ने कोर्ट में वर्चुअल उपस्थित होकर सीसीटीवी को लेकर जारी की गई एसओपी के बारे में बताया था।
- कोर्ट ने कैमरे को लेकर भी सवाल किया...
कोर्ट में वर्चुअल पेश हुए पुलिस रेडियो के विजय खत्री से कोर्ट ने पूछा भी था कि थानों में लगे कैमरे काम कर रहे है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि अब समय आ गया है कि प्रदेश के प्रमुख शहरों के मुख्य थानों में पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरे दिए जाना चाहिए और इस संबंध में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए।
नवल वर्मा हेडलाईन बैतूल 23 अक्टूबर 2024