भोपाल । मध्यप्रदेश में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में सुनवाई और आपसी समझौता कराया जाएगा। प्रदेश भर में 1196 खंडपीठों में प्रकरण सुन जाएंगे।
कुल 2 लाख 31 हजार से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई होगी। 3 लाख 11 हजार से ज्यादा प्री लिटिगेशन प्रकरण समझौता के लिए रखे जाएंगे। प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर बैंच में कुल 6 खंडपीठ गठित की गई है। अन्य अदालतों के लिए 1190 खंडपीठ बनाई गई है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लिए लंबित प्री लिटिगेशन पर भी सुनवाई होगी। प्री लिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को निम्नेश्वर विभिन्न छूट प्रदान की जाएगी।
 80 हजार प्रकरणों का होगा निपटारा
भोपाल जिले में वर्ष की पहली लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। इसके लिए 62 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें लगभग 80 हजार प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। गौरतलब है कि जिले के सभी तरह के न्यायालयों में जमीन-जायदाद, घरेलू विवाद और नगर निगम, राजस्व व विद्युत विभाग के कर वसूली प्रकरणों समेत एक लाख 35 हजार 352 प्रकरण लंबित हैं।
आपसी सहमति से होगा निराकरण
बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इनमें अपने प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर कराया जाएगा। इसके लिए लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल एवं तहसील विधिक सेवा समिति बैरसिया से संपर्क कर सकते हैं।
इन प्रकरणों के निपटारे का प्रयास
जानकारी के अनुसार नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद संबंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 19 हजार 436 राजीनामा प्रकरण रखे गए हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बीएसएनएल विभाग, यातायात ई-चालान से संबंधित लगभग 60 हजार प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं।