महिला प्रधान पाठक से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक निलंबित, FIR दर्ज, जानें पूरा मामला
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक में एक सहायक शिक्षक को महिला प्रधान पाठक से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षक विष्णु शर्मा पर पिछले तीन साल से महिला प्रधान पाठक को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। बता दें, आरोपी विष्णु शर्मा एक शिक्षक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है।
क्या है मामला?
राजनांदगांव जिले में पीड़िता के अनुसार, विष्णु शर्मा लगातार उनसे छेड़छाड़ कर रहा था। वह बाजार में अकेले देखकर अनुचित बातें करता था और स्कूल में अकेले पाकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था।पीड़िता ने बताया कि तीन साल पहले जब वह प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हुईं, तब से विष्णु शर्मा की उन पर गलत नियत थी। यहां तक कि एक कार्यक्रम के दौरान सहायक शिक्षक ने उसका हाथ भी पकड़ लिया था। 22 जनवरी को जब पीड़िता डोंगरगांव बाजार गई थीं, तो विष्णु शर्मा ने उनका रास्ता रोककर छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत पीड़िता ने डोंगरगांव थाने में की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।
शिकायत और निलंबन
इसके बाद पीड़िता ने 30 जनवरी को तुमड़ीबोड़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद विष्णु शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक फरार हो गया। इस मामले में संयुक्त संचालक शिक्षा संभागीय कार्यालय ने विष्णु शर्मा को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।
पीड़िता का आरोप
मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विष्णु शर्मा शिक्षक संगठन के लिए चंदा लेने आने के दौरान भी उनसे छेड़छाड़ करता था। इस दौरान उसने धमकी दी थी कि अगर वह विरोध करेंगी, तो उन्हें निलंबित करवा दिया जाएगा।
आगे की कार्रवाई
पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश कर रही है। शिक्षा विभाग ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए विष्णु शर्मा को निलंबित कर दिया है।


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