विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती के लिए 1 जुलाई 2023 से लागू योग्यता मानदंडों को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग द्वारा 6 जुलाई 2023 को जारी अपडेट के मुताबिक सम्बन्धित विषय में डॉक्ट्रेट (PhD) किए उम्मीदवार भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। हालांकि, इन उम्मीदवारों को पीएचडी डिग्री अधिनियम 2009 या 2016 के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए। साथ ही, यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है पीएचडी किए उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या सेट/स्लेट (राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में) उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं होगा।

असिस्टेंट प्रोफेसर योग्यता को लेकर क्या है पूरा मामला?

दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों एवं इन सभी से सम्बद्ध महाविद्यालयों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, आदि से सम्बन्धित विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़े अधिनियम 2018 सब-सेक्शन 3.1 नियमों में बदलाव किया था। इस संशोधन के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती नेट या सेट/स्लेट के साथ-साथ पीएचडी अनिवार्य किया गया गया था और यह नियम को पहले 1 जुलाई 2021 से लागू होना था, लेकिन कोविड के चलते इसके लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी। इस बीच आयोग ने 30 जून 2023 को नई अधिसूचना जारी करते हुए किए 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाले संशोधन को वापस ले लिया, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी अनिवार्य योग्यता की शर्त को वापस ले लिया गया। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी उम्मीदवार भी पहले की ही तरह आवेदन के पात्र बने रहेंगे और इन उम्मीदवारों के लिए पहले की ही तरह नेट या सेट/स्लेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

अब क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए योग्यता मानदंड?

ऐसे जबकि यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाले बदलावों को वापस ले लिया है तो इन पदों के लिए सम्बन्धित विषय में नेट/सेट/स्लेट उत्तीर्ण उम्मीदवार या पीएचडी किए उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे।