बैतूल(हेडलाईन)/नवल वर्मा। ग्राम पंचायत में व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के लिए बैतूल आए कमिश्रर ने दिशा निर्देश दिए थे और उन दिशा निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए गाईड लाईन जारी हुई है। इस गाईड लाईन के जारी होने के बावजूद अभी तक व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। जैसे प्रतिदिन शासकीय कार्य दिवस में प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खोला जाना अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में धांधली हो रही है। वहीं दूसरी और जो अधिकारी भ्रमण पर जा रहे है वे कमिश्रर के निर्देश के बाद ऐसी पंचायतों पर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे है। कमिश्रर के आदेश के साथ-साथ 16 जुलाई को जनपद पंचायत सामान्य सभा बैठक में भी इसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यह दिशा निर्देश महज कागजी आदेश बनकर रह गए है। इनका परिपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। मनरेगा के नियमों के तहत जो अधिकारी भ्रमण पर जाते है, वे भी इस तरफ अपना पूरा फोकस नहीं कर रहे है। 

- यह है पंचायतों के लिए गाईडलाईन...
1 - ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यो का भूमिपूजन, लोकार्पण कार्यक्रम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचित कर आमंत्रित करना अनिवार्य है। 
2 - ग्राम पंचायत में प्रेरणादायक स्लोगन और नारे लिखे जाए। 
3 - ग्राम पंचायत भवन की दीवार पर सांसद, विधयक,  सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का नाम और मोबाईल नंबर लिखा जाना अनिवार्य है।
4 - कोई भी सचिव ग्राम रोजगार सहायक, कर्मचारी, अधिकारी केवल व्हाटसएप पर जनपद के ग्रुप में अवकाश आवेदन देकर नहीं जाएगा। समस्त आवेदन डाक शाखा में देकर अवकाश स्वीकृति होने पर ही अवकाश पर जाएगा। 
5 - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल द्वारा निर्देशित सभी 6 पंजीया अद्यतन संधारित कर ग्राम पंचायत में रखी जाएगी और भ्रमण करने वाले अधिकारियों को उसका अवलोकन कराया जाए। 
6 - ग्राम पंचायत कार्यालय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खोला जाए।  अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान कार्यालय बंद होने पर मोबाईल पर सूचित किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
नवल वर्मा हेडलाईन बैतूल 01 अगस्त 2024