मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लंघन करने पर एचडीफसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका समेत तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इन सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हफ्ते भर में आरबीआई का बैंकों और को-ऑपरेटिव पर यह दूसरी कार्रवाई है। एचडीफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। ये दोनों बैंक नॉन रेजिडेंट इंडियन से पैसा जमा करवाने के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक, दोनों बैंक फेमा कानून का उचित तरीके से पालन नहीं कर रहे थे। नोटिस का उचित जवाब नहीं मिलने पर इनसे जुर्माना वसूला जाएगा। आरबीआई की कार्यवाही के दायरे में तीन कोपरेटिव बैंक भी आए हैं। इनमें गुजरात के ध्रांगधरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर डिपॉजिट से जुड़े ‎नियमों का सही से पालन न करने का आरोप है। इसके अलावा अहमदाबाद के मंडल नागरिक सहकारी बैंक पर 1.5 लाख रुपए और बिहार के पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। केंद्रीय बैंक पिछले कुछ समय से लगातार बैंकों और को-ऑपरेटिव बैंकों पर सख्ती कर रहा है। आबीआई ने लगभग एक हफ्ते पहले नियमों का उल्लंघन कर रहे तीन बैंकों पर 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुर्माना लगाया था। साथ ही 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी कार्यवाही की थी। केंद्रीय बैंक ने सिटी बैंक पर 5 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन का पालन ठीक से नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन कर रहे 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था। इनमें श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, खंबात नागरिक सहकारी बैंक और वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं। इन पर 25 हजार रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया था। इन जुर्मानों का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता।