भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के अंतर्गत उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी एवं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) में भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस चार दिवसीय सर्टिफिकेशन प्रोगाम का शुभारंभ गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा किया गया।

शुभारंभ अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह, कर्नाटक के मास्टर ट्रेनर शशि शेखर रेड्डी, जय माधव पी.और छत्तीसगढ़ से सुनील वर्मा उपस्थित रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से मिलने वाले हर एक नियम व निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। नियम बदलते रहते हैं। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए इन नियमों, निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि सेक्टर अधिकारियों के साथ ही तहसीलदार स्वयं जाएं और मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें। मतदान केंद्रों पर रैंप, पानी, बिजली व बैठक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। हर एक मतदाता का भौतिक सत्यापन होना अनिवार्य है। जिन मतदाताओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है,उनका बीएलओ घर- घर जाकर भौतिक सत्यापन करें।

 मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि व मृत मतदाता का नाम ना हो

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, इसके लिए किसी भी बीएलओ की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि व मृत मतदाताओं के नाम कतई नहीं होने चाहिए। सभी बीएलओ मतदाता सूची को अच्छी तरह से जांच लें और मतदाताओं की पुष्टि कर लें।

समय सीमा में करें संपत्ति विरूपण की कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही किसी भी शासकीय संपत्ति पर दीवार लेखन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग आदि हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक स्थलों पर उपरोक्त प्रकार की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत किसी भी निजी संपत्ति पर ऐसी ही कार्रवाई 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से कर ली जाए।

नामांकन की आखिरी तारीख के 10 दिन पहले तक फॉर्म 6 के ले सकेंगे आवेदन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

सी-विजिल एप से मिलने वाली शिकायतों का 100 मिनट में किया जाएगा निराकरण

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल (cVIGIL) मोबाइल ऐप तैयार कराया गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी किसी भी घटना का फोटो-वीडियो तैयार कर अपनी शिकायत भेज सकता है। प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आदर्श चुनाव आचरण संहिता के लागू होते ही यह ऐप सक्रिय हो जाएगा। शिकायत मिलते ही 100 मिनट के अंदर उस शिकायत का निराकरण किया जाएगा।