बैतूल (हेडलाइन)/ नवल वर्मा। आमला में विगत एक दशक से अंगद की पैर के तरह डटे हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी चयेन्द्र बुड़ेकर को कमिश्रर श्रीमन शुक्ल ने सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं । शुक्रवार को यह आदेश जारी किए गए।

उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल के प्रतिवेदन क्रमांक 1333 दिनांक 19 जनवरी 2023 के अनुसार मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत दोषी मानते हुए परियोजना अधिकारी चयेन्द्र बुड़ेकर को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बैतूल नियत रहेगा।

 बुड़ेकर को 21 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था। जो जवाब बुड़ेकर ने दिया था उसे संतोषप्रद न मानते हुए 06 दिसम्बर 2022 को विभागीय जांच शुरू की गई थी जो अभी चल रही है। गौरतलब रहे कि बुड़ेकर विगत एक दशक से आमला में डटे हुए थे। उनके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई के आदेश हुए, लेकिन उनका बाल बांका नहीं हुआ। कई बार अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई, मामलों का खुलासा हुआ, लेकिन बुड़ेकर का कहीं कुछ नहीं बिगड़ा।

ऐसी स्थिति में आमला क्षेत्र नागरिकों की अपील पर हेडलाइन एवम राष्ट्रीय दिव्य दुनिया ने बुड़ेकर का पोल खोल अभियान अपने हाथ में लिया और करीब एक दर्जन खबर प्रकाशन के बाद परिणाम सबके सामने है कि बुड़ेकर निलंबित हो चुके हैं ।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 29 जनवरी 2023