बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा। मुलताई तहसील अन्तर्गत एक पटवारी और आरआई पर यह आरोप है कि उन्होंने खसरे में से करीब पौन एकड़ का रकबा गायब कर दिया है और जिसकी जमीन पर यह सब हुआ है, उस भू-स्वामी के आवेदन पर विधिवत सीमांकन भी नहीं किया जा रहा है। भूमि स्वामी का आरोप है कि उसने कई बार आवेदन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को वह जनसुनवाई में पहुंचा तो वहां मौजूद डिप्टी कलेक्टर राजनंदिनी शर्मा ने उसके आवेदन पर विधिवत सीमांकन करने के लिए एसडीएम मुलताई को आवेदन मार्क किया है। 
पूरे मामले को लेकर आवेदनकर्ता प्रदीप चौकीकर का कहना है कि मुलताई के पटवारी हल्का नंबर 26 में उसकी भूमि खसरा नं 176 में स्थित है। पूर्व में उसके पिता द्वारा कम भूमि होने की शिकायत पर 30 मार्च 1992 को तहसीलदार के आदेश पर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर किया गया था और तहसीलदार के आदेश पर खसरा नं 176 को पूरा कर राजस्व रिकार्ड में जोड़ दिया गया था, लेकिन मुलताई के आरआई गायकवाड़ और पटवारी सोहबत धुर्वे भूमि खसरा नंबर 176 में कांठछाट कर रकबा कम कर दिया गया। पूर्व में उक्त खसरे का रकबा सवा चार एकड़ का था जो आरआई और पटवारी द्वारा खसरे में काठ छाट करने की वजह से रकबा कम हो गया है। इसकी शिकायत उसके द्वारा कई बार की जा चुकी है, परंतु विधिवत सीमांकन कर रिकार्ड दुरूस्त नहीं किया जा रहा है। उसका कहना है कि उक्त खसरे 176 में से जिस रकबे का काठ छाट कर अलग किया गया, उसकी पुन: जांच कर उसे रिकार्ड में जोड़ जाए। 
उसकी यह भी मांग है कि जिन कर्मचारी अधिकारियों द्वारा यह सब कृत्य किया गया है उसकी जांच करवाकर उनके खिलाफ भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाए।

- इधर धोखाधड़ी से भूमि की रजिस्ट्री व नामांतरण का मामला उजागर... 
प्रभात पट्टन तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम मासोद में धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पीडि़त ने जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत आवेदन सौंपकर की है। शिकायतकर्ता गेंन्दलाल पिता नत्थ्या साहू उम्र 80 ने ग्राम मासोद की ख.नं. 650/2 में 1.469 भूमि की रजिस्ट्री व नामांतरण निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अनावेदक गंजानन्द साहू एवं गेन्दया पाटिल ने पटवारी रमेश कर्मे के साथ मिलीभगत कर गंजानंद साहू के नाम पर धोखाधडी से ख.नं. 650/2 में 1.469 जमीन नामांतरण करवा ली है। शिकायतकर्ता गेंदलाल ने बताया कि आपसी बंटवारा के आधार पर उन्हे 650/1- 650/4 रकबा कमश' 1.469, 1.578, 0.688 कुल रकबा 3.735 हे जमीन मिली थी। ख.नं. 650/4 रकबा 0.888 हे भूमि वर्ष 2014-15 तक आवेदक गेन्दलाल पिता जत्थ्या साहू के नाम दर्ज थी। वर्ष 2015-16 के बाद नाम काटकर रिक्त स्थान दर्शाया गया है, वर्ष 2021-22 में आवेदक का नाम दर्ज किया गया है। आवेदक का आरोप है कि रमेश पटवारी ने प्रतिवेदन एवं नक्शा गलत बनाया। उनके मकान का चर्तुसीमा के आधार पर उत्तर-दक्षिण 12 मीटर पूर्व-पश्चिम सीटर दर्शाया गया है जबकि जमीन ज्यादा है। आवेदक ने मांग की है कि जमीन पुन: नापकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाए।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 14 जून 2023