बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा।  कढ़ाई में जिला जेल निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने भी मुख्य सचिव मप्र शासन, कलेक्टर बैतूल और जेल अधीक्षक बैतूल को लीगल नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने वालों में गोकुल पिता जेठू जावलकर, सुखवंती पति ओझु वरकड़े, चैत्तु पिता मुन्ना उइके और अशोक पिता रामू यादव निवासी कढ़ाई शामिल हैं। इनका कहना है कि पटवारी हल्का नंबर 16 ग्राम कढ़ाई तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 2/1, रकबा 7.499 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 123/2 रकबा 4.00 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 123/3, रकबा 2.430 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 176 में से रकबा 2.430 कुल 16.359 में जेल निर्माण किया जाना नियम विरूद्ध और अवैधानिक है। कढ़ाई में उक्त जमीन पर जेल निर्माण करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में भी आ रहा है। उक्त नोटिस जारीकर्ताओं के अधिवक्ता गिरीश गर्ग का कहना है कि ग्राम कढ़ाई में उक्त जमीन निस्तारी प्रयोजन की भूमि है, जिसमें विधि विपरीत तरीके से निरस्त कर शासकीय दखल रहित भूमि घोषित किया जाए। उक्त भूमि घास मद की भूमि है, जिस पर गोकुल सहित अन्य ग्रामीणों का वर्षों से कब्जा भी पाया गया। उक्त भूमि से कुछ भूमि पर गोकुल सहित अन्य कब्जाधारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकार दावा, वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अधिवक्ता गिरीश गर्ग का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त या अमान्य किए गए दावेदारों को वन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना द्वारा 1 मई 2019 को सभी कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी किए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रस्तुत दावों के मामले में अमान्य या अपात्र कब्जे के मामले में बेदखल की कार्रवाई में स्थगन दिया था। 
उक्त भूमि निस्तार पत्रक में दर्ज ग्राम के सार्वजनिक निस्तार प्रयोजन की दखल रहित भूमि है और ऐसी भूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ने भी स्पष्ट गाइड लाइन दी हुई, जिसकी अनदेखी की जा रही है। गिरीश गर्ग का कहना है कि नवीन जेल निर्माण के मामले में जेल विभाग मप्र शासन को नवीन जेल निर्माण के लिए यह जमीन ट्रांसफर करना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है। उनका कहना है कि उनके पक्षकार उक्त भूमि के आसपास रहते हैं और वर्षों से काबिज होकर जमीन का उपयोग कर रहे हैं उनके साथ भी अन्याय है। इसलिए इस जमीन पर जेल निर्माण की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। यदि नहीं रोका गया तो न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा। 

- कढ़ाई ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में भी जेल को जमीन देने के खिलाफ लिया था प्रस्ताव...
कढ़ाई में नवीन जेल निर्माण को लेकर ग्राम पंचायत कढ़ाई की विशेष ग्राम सभा द्वारा 14 अप्रैल को यह प्रस्ताव लिया गया था कि उक्त जमीन का ग्राम निस्तार के लिए संरक्षण किया गया है। उक्त प्रस्ताव में स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि शासन यहां पर विभिन्न शासकीय प्रयोजन के लिए शासकीय विभागों को दे दी गई है, इससे ग्रामीणों के उपयोग के लिए भूमि नहीं बच रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 20 वर्ष पहले भूमिहीन परिवारों को समूह बनाकर हरियाली से खुशियाली योजना में 5-5 एकड़ जमीन दी गई थी। उक्त जमीन में वर्तमान में खेती कर रहे परिवारों को बेदखल कर जेल को जमीन आवंटित करना नियम विरूद्ध है।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 18 जून 2023