बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा ।  बैतूल-इंदौर फोरलेन पर करबला के पास बनाई जा रही अवैध कालोनी फाईव स्टार को लेकर हेडलाइन24x7.कॉम एवं राष्ट्रीय दिव्य दुनिया ने मुहिम चलाई थी और इस मुहिम के बाद कलेक्टर ने इस कालोनी को प्रबंधन मुक्त किए जाने के आदेश का परीक्षण करवाया। इस परीक्षण में उन तमाम तथ्यों को स्वीकार किया गया जो हेडलाइन और राष्ट्रीय दिव्य दुनिया ने अपनी मुहिम के दौरान सार्वजनिक किए थे। जब कलेक्टर के आदेश पर एडीएम ने परीक्षण में यह पाया कि कालोनी को जो प्रबंधन मुक्त किया गया था वह गैर वाजिब था और एसडीएम का उक्त आदेश कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण है। ऐसी स्थिति में एडीएम ने कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के प्रबंधन मुक्त किए जाने के आदेश को निरस्त कर कालोनी को फिर से प्रबंधन में लेने और खसरे के कॉलम 12 में प्रबंधन दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार को दिए है। बैतूल जिले का संभवत यह पहला मामला है, जिसमें किसी कालोनी को प्रबंधन मुक्त किए जाने के बाद फिर से प्रबंधन में लिया गया है। 
एडीएम ने अपने आदेश में लिखा है कि बडोरा की भूमि खसरा नं 14/2, 15/2, रकबा 1.1182 एवं 1.213 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित अवैध कालोनी को पहले प्रबंधन में लेने एवं नियम विरूद्ध तरीके से अनुक्रम में फाईव स्टार कालोनी बैतूल का राजस्व प्रकरण क्रमांक 00035/ब/121 वर्ष 2021-22 परीक्षण में लिया गया। जिसमें पाया गया कि प्रबंधन मुक्त के आदेश में मुख्य कार्यपालन अभियंता अ.उ.द. संधारण संभाग मप्र पावर कंपनी लिमिटेड इटारसी के 22 सितम्बर 2022 में कालोनाईजर को मापदंड के पालन करने के लिए लिखा गया था, अर्थात हाईटेेन्शन लाईन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था। प्रबंधन मुक्ति के आदेश में उक्त प्रावधान और 18 मीटर मार्ग के संबंध में आदेश को मौन अर्थात प्रकरण में कालोनीमें भूमि विकास अधिनियम 2021 एवं विकास योजना का पालन किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया। वहीं मप्र राजपत्र दिनांक असाधारण अधिसूचना क्रमांक 627 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से प्रकाशित म.प्र. ग्राम पंचायत कालोनी का विकास नियम 2014 के नियम 21 (2) के उपबंधों में उल्लेखित है कि विनिर्देशिष्ट काल अवधि अवसान हो जाने पर सूचना के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर यदि कोई हो विचार करेगा। यदि वह आवश्यक समझे तो सुसंगत दस्तावेजों के साथ सुनवाई हेतु अपेक्षा कर सकेगा। इस उपबंध का भी पालन प्रबंधन मुक्त के आदेश में नहीं किया गया। इसके अलावा जो आशीष यादव आदि की आपत्तियां थी उस पर न तो सुनवाई गई और न ही निराकरण किया गया। इस आधार पर एडीएम ने 27 अक्टूबर 2022 के एसडीएम के प्रबंधन मुक्त आदेश पर रोक लगा दी।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 19 जुलाई 2023